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स्टाम्प एवं पंजीकरण विभाग

स्टाम्प एवं निबन्घन विभाग जनता से जुडा हुआ विभाग है, जहां प्रतिदिन लाखों लोग प्रलेखों के निबन्धन हेतु उपस्थित होते है। सामान्य जनता को अधिक सुविधा प्रदान करने हेतु तथा प्रलेखों के निबन्धन से पूर्व प्रलेखों की तैयारी आदि में होने वाली कठिनायी को दूर करने हेतु विभाग में कम्प्यूटरीकरण का कार्य चल रहा है।
विलेखों के निबन्धन का कार्य

दिनांक 26.10.17 से जनपद बिजनौर के सभी उप निबन्धक कार्यालयों में ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन का कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है। अब विलेखों के निबंधन कराने के इच्छुक व्यक्तियो को पहले site igrsup.gov.in. पर जाकर विक्रय विलेख सम्बन्धी समस्त जानकारी तथा यथा क्रेता विक्रेता का नाम व पता विक्रीत सम्पत्ति की स्थिति क्षेत्रफल आदि, भूमि का मूल्यांकन की प्रविष्ठि करनी होगी। इसके अतिरिक्त क्रेता विक्रेता के आधार कार्ड नम्बर आदि की भी प्रविष्ठि करनी होगी। उक्त प्रविष्ठि के बाद उनको एक टोकन प्राप्त होगा जिसको लेकर उप निबन्धक कार्यालय में उपस्थित होना होगा जहां उनकी पहचान सुनिश्चित करके वेबकैमरे से फोटो तथा बायोमैट्रिक डिवाइस से अंगुष्ठ चिन्ह अंकित किये जायेगें। इस प्रकार पक्षकारों का काम कम समय में हो जायेगा। गत 10 वर्षो की कलेक्टर दर सूची भी उक्त साइट पर आम जनता के अवलोकन हेतु अपलोड की जा चुकी है।
विवाह का निबंधन

इसी प्रकार सभी प्रकार के विवाहों के निबंधन के लिये भी ऑनलाईन प्रक्रिया आरम्भ कर दी गयी है, जिसमें मात्र आधार कार्ड एवं आयु के प्रमाण पत्र के आधार पर विवाह का निबंधन कराया जा सकता है, जबकि पूर्व में केवल हिन्दू विवाह का निबंधन ऑफलाईन होता था।
अधिकारी/कर्मचारियों की उपस्थिति

निबंधन विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की उपस्थिति बायोमैट्रिक डिवाइस से जनपद में प्रारम्भ कर दी गयी है, जिससे जनता के प्रति उनकी उपलब्धता सुनिश्चित हो गयी है।
भार मुक्ति प्रमाण पत्र व नकलों का जारी किया जाना

उप निबंधक कार्यालय सदर में वर्ष 2006 से तथा अन्य कार्यालयों में वर्ष 2015 में निबंधन सम्बन्धी सभी डाटा कम्प्यूटर में उपलब्ध है। अतः कम्प्यूटर द्वारा शीघ्र ही विलेखों में भार होने की सूचना प्राप्त की जा सकती है तथा उक्त वर्षो का विलेख भी कम्प्यूटर पर देखा जा सकता है।
स्टाम्पवादों की समाधान योजना

इस समय शासन द्वारा स्टाम्पवादों के निस्तारण हेतु समाधान योजना जनता की सुविधा हेतु चलायी गयी है, उक्त योजना जनवरी 2018 से प्रारम्भ होकर 31 मार्च 2018 तक चलेगी। उक्त योजना में स्टाम्प कमी जमा करने के इच्छुक व्यक्ति मात्र 10/-रू0 के अर्थदण्ड के साथ वाद के निस्तारण हेतु प्रार्थना पत्र दे सकते है। इस प्रकार कमी स्टाम्प की चार गुने तक की राशि के अर्थदण्ड के स्थान पर मात्र 10/-रू0 अर्थदण्ड आरोपण से जनता को बहुत लाभ होगा।

संपर्क करे
वेबसाइट-: http://igrsup.gov.in
दूरभाष संख्या-:0532–2623667, 0522–2308697